सेठ गली में अवैध निर्माण सील
आज दिनांक 27 अप्रेल 2024 को कोतवाली वार्ड के अंतर्गत संपत्ति संख्या 2/3 सेठ गली कोतवाली आगरा पर बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण मनीष बंसल द्वारा किये जाने के कारण उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 28 क एक के अंतर्गत सील की कार्यवाही की गई । सीलिंग की कार्रवाई प्रभारी प्रवर्तन के निर्देशन में सहायक अभियंता , अवर अभियंताओ व प्राधिकरण सचल दस्ता एवं पुलिस बल के सहयोग से संपादित की गई।